Tuesday 18 April 2017

PN 19 April, 2017 आपके सपने पूरे करेंगे



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{स्वर्गीय श्री प्रेमवल्लभ काला जी  श्रीनगर 1970  बाढ़ का   स्तर दिखते हुए}

आपके सपने पूरे करेंगे

स्वर्गीय श्री प्रेमवल्लभ काला जी को उनके आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि

एक शोक सभा में माटू जनसंगठन व श्रीनगर बाँध आपदा संघर्ष समिति के साथियों ने स्वर्गीय श्री प्रेमवल्लभ काला जी को उनके आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

जीवन के सातवें दशक के करीब रहे श्री प्रेमवल्लभ काला जी श्रीनगर बाँध आपदा संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष थे। उन्होने ही जून, 2013 को उत्तराखंड में आई की आपदा में, श्रीनगर के निचले क्षेत्र में आई पानी व मक की डूब के लिये श्रीनगर बांध कंपनी को जिम्मेदार माना और कानूनी कार्यवाही के लिये लोगो को प्रेरित किया। बाद में माटू जनसंगठन के साथ मिलकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में मुआवजे़ का केस दायर किया। समिति की ओर से वे केस में वादी बने। अपनी अस्वस्थता के बावजूद वे बराबर काम में लगे रहे।

ज्ञातव्य है कि 19 अगस्त 2016 को प्राधिकरण में हम केस जीते तो बांध कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौति दी है। केस चालू है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के ही आदेश पर अभी मुआवजे के दावों के सत्यापन का कार्य उपजिलाधीश श्रीनगर के तत्वाधान में प्रगति पर है। जिसमें काला जी अंतिम समय तक सक्रिय रहे। 

शिक्षा विभाग में जीवन भर कार्यरत रहे श्री काला जी ईमानदारी व कमर्ठता की मूर्ति थे। अपने सेवानिवृत जीवन को भी उन्होने समाजकार्य में लगाया। वे अंतिम समय तक अपनी वृद्ध मांजी की सेवा भी करते रहे। उनका इस तरह जाना हमारे लिये अतुलनीय क्षति है। वे कहते थे कि हमारी लड़ाई मुआवजे की ही नही बल्कि न्याय की है। यह देश भर के बांध प्रभावितों के लिये एक नया रास्ता है। हम इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचायेगे। 

समिति ने काला जी को श्रद्धांजलि के साथ उनके स्थान पर समिति के कर्मठ कार्यकर्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती जी को उपाध्यक्ष व अदालत में समिति के प्रतिनिधी के रुप चुना है। 

साथी तेरे सपनो को मंजिल तक पहुंचायेगे।

चंद्र मोहन भट्ट,      विजयलक्ष्मी रतूड़ी,         सुरेन्द्र सिंह नेगी,         विमलभाई

Thursday 13 April 2017

Press Note 13-4-2017

Press Note                                                                   13 , April, 2017

NGT put 50,00,000 Rs. Fine on THDC for environmental violation
World Bank funded Vishnugad-Peepalkoti HEP, River Alaknanda, Uttarakhand

Vimal Bhai v. THDC & Ors. (O.A 197 of 2016)

Project Name: Vishnugad-Peepalkoti HEP (444 MW)
Rivers: Alaknanda River
Agency: Tehri Hydro Development Corporation (THDC)
Environmental Clearance granted on 22-8-2007
Case in National Green Tribunal on the issue of environmental violation. {Dumping of the construction debris directly into the river}


The National Green Tribunal (Principal Bench) imposed Environmental Compensation of 50 Lacks on the Tehri Hydro Development Corporation Ltd ('THDC'). for disposal of debris and muck excavated out of construction of a road from the power house of the World Bank funded Vishnugad Peepalkoti Hydroelectric Project till the Alaknanda River. The judgment as delivered in open court on 13th April, 2017 in New Delhi by NGT Chaiperson Swatenter Kumar in the matter of Vimal Bhai v. Tehri Hydro Development Corporation Ltd. The petition in this matter was moved to the NGT by Environmental Activist Vimal Bhai, who was being represented by Advocate Rahul Choudhary of Legal Initiative for Forest and Environment.

The said construction led to huge amounts of muck and debris which were directly being dumped into the river, in violation of the law of the land including the Environment (Protection) Act, 1986 and the Environment Impact Assessment Notification, 2006 as well as the Environmental Clearance conditions granted to the THDC for construction and operation of the Hydroelectric Project. The said unchecked dumping increases the risk of landslides, destabilization of slopes and damage to the river flow, as was noted in the Environmental Assessment Report prepared for the THDC Hydroelectric Project.

Noting the gross negligence in disposing muck and debris accumulated due to the project as per a prescribed muck disposal plan and the lack of due monitoring of river flow upstream and down stream of the project, the NGT not only imposed compensation of 50 Lacks but mandated that 20 Lacks out of the said amount is to be paid by the subcontractors hired for the construction, being carried out since October, 2015. Additionally, the Tribunal imposed an absolute restriction on Muck Dumping in the Alaknanda River by the Project Proponent i.e THDC. More so, as a further deterrent, the NGT made it clear that in case the muck dumping continues, an additional cost of 25 Lacks would be imposed on the THDC. The Tribunal also directed the project proponent to maintain computerized records of water samples upstream and downstream as a precautionary measure, much needed in light of the unpredictable climatic conditions which affect the Alaknanda and other rivers in the State of Uttarakhand.

Today's judgement of National Green Tribunal on environmental degradation involved in Vishnugad-pepalkoti project is highly important and is a lesson for dam companies, World Bank, State governments and Central government.

In the course of  than a year long  legal battle, THDC kept repeating it's claim of following all the environment rules and displacement and rehabilitation laws. It kept claiming that it never discharged muck in the river. But the legal bench under the Honorable justice Swatantra Singh, based on the truth finding done in the valley, held THDC guilty of discharging muck in the river.
This judgment is one of its kind and the very first against any dam company in Uttarakhand. This judgement proves that Namami Ganga project, valued 20 thousand crores, had been incompetent in conserving and preserving the natural course and state of the main river and it's tributaries. This project has failed badly in it's aim of protecting Ganga and it's tributaries.

THDC kept claiming that it had never violated any environmental rules or rehabilitation laws in the Vishnugad-peepalkoti project.
Matu Jansanghatan from the start kept questioning these hollow claims of THDC.
This project is funded by World Bank and both World Bank and the dam company had been declaring that the best policies are in use in the said project.
Recently a film 'Blind Spot' https://www.youtube.com/watch?v=MHj4JbSmmsQ  was made with the help of Matu Jansanghatan which exposed the hollow claims of the dam company. Based on the direct interactions with the local people of the valley, this film's credibility was questioned by THDC.
Today the NGT order brought the truth out and gave us much needed support and motivation.
Now this fact is established that dam companies violate environmental laws and they are able to do it due to the patronage of the government.
If the central ministry would had been vigilant on the clearances given to the companies then the damage to the environment and the people of the valley could had been minimized.
But due to the negligence of the government, dam companies do not follow environmental rules and play with the laws. The outcome of this is visible in the form of environmental degradation and exploitation of the local people.
The intensity of the disaster of June 15-16, 2013  in Uttarakhand was increased due to the non compliance of environmental rules by the dam companies.
The same happened in Vishnuprayag and Srinagar project. In Vishnugad-peepalkoti project case it is proved that how the habit of ignoring environmental laws by the dam companies are critical to the environment and people residing in the area.
Water resources, river development and Ganga rejuvenation minister Ms. Uma Bharti also need to pay immediate attention to the aim of preserving and rejuvenating Ganga.
Dam companies are a big hindrance in Ganga rejuvenation.
Ganga cannot be rejuvenated by just repeating the words Namami Ganga.
Instead the rejuvenation work should also be concentrated on the place from where the Ganga originates.
The order of Nanital High court (20th March 2017) also gives direction to save and preserve the rivers and pointed out the bad state of the rivers and the need to work on their conservation.
We are thankful to NGT for this rational judgment.

We demand - that the state government, central government and World Bank, keeping this judgment in mind, should strengthen their vigilance bodies not just for Vishnugad-peepalkoti project but for all the hydro power project being run in the state of Uttarakhand and in the Himalayas, so that the natural flow of river is not disturbed and the river bed is preserved.

Vimalbhai,                                     Murli Singh Bhandari,                                           Ayaan Jamal

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बांध कंपनी टी०एच०डी०सी०  

पर 50  लाख का जुरमाना ठोका

विष्णुगाड-पीपलकोटी बांध विश्व बैंक के कर्ज से अलकनंदा नदी पर, उत्तराखंड में निर्माणाधीन

प्रैस विज्ञप्ति                                                                                                                                                 13 अप्रैल 2017

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT (प्रिंसिपल बेंच) ने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन पर  50 लाख का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना बांध कंपनी पर अलकनंदा नदी में कूड़ा और मक, जो कि विश्व बैंक के कर्ज से बन रहे विष्णुगाड-पीपलकोटी पावर प्लांट के पास बन रही एक रोड से निकला था, डालने पर  लगाया गया है। ये फैसला NGT कोर्ट ने माननीय जस्टिस स्वतंत्र सिंह की अद्यक्षता वाली बेंच में विमल भाई बनाम  केस में 13 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली में सुनाया । ये केस राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में पर्यावरण एक्टिविस्ट विमल भी द्वारा दाखिल किया गया था और विमल भाई का केस अधिवक्ता श्री ऋत्विक दत्ता और श्री राहुल चौधरी (लीगल इनिशिएटिव फ़ॉर फारेस्ट एंड एनवायरनमेंट) ने लड़ा।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का विष्णुगाड -पीपलकोटी परियोजना के पर्यावरणीय उलंघनो पर आया आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बांध कंपनियों  तथा विश्व बैंक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के लिए सबक है।

विमल भाई vs टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेश मुकदमे  में आज राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने अपने आदेश में बांध कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना तथा PWD पर भी नोटिस जारी किया है।

साल भर से ज़्यादा चली कानूनी लड़ाई में THDC बार बार ये कहती रही की उसने कभी भी नदी में muck नही डाली। परंतु न्यायाधीश माननीय स्वतंत्र कुमार जी की अध्यक्षता में न्यायायिक पीठ ने वादी द्वारा प्रस्तुत किये गए सबूतों के आधार पर THDC को नदी में मक डालने का दोषी माना।
उत्तराखंड में किसीं भी बांध कंपनी के पर्यावरणीय उलंघनो पर इस तरह का ये पहला आदेश और जुर्माना है।
इस आदेश से साबित होता है कि 20 हज़ार करोड़ की नमामि गंगा परियोजना नदियों के संरक्षण के लिए व्यर्थ ही रही है। अब तक उत्तराखंड में गंगा की सहायक नदियों और मुख्य धाराओं के संरक्षण में नमामि गंगा परियोजना विफल रही है।

साल भर से ज्यादा चले इस केस में, THDC विष्णुगाड-पीपलकोटी परियोजना में पर्यावरणीय उलंघनो और विस्थापन तथा पुनर्वास के मुद्दों पर NGT को लगातार यही बताता रहा कि वो इन मुद्दों पर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा और कोई उलंघन नही किये गए।
माटू जनसंगठन ने शुरू से ही THDC  के इन दावों पर सवाल खड़े किए है।
विश्व बैंक के कर्जे से बन रही इस परियोजना में बांध कंपनी और वुश्व बैंक बराबर ये घोषणा करते रहे कि उनकी इस परियोजना में सबसे अच्छी नीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
विमल भाई बनाम THDC केस में कंपनी के वकील लगातार विश्व बैंक और बांध कंपनी के इसी दावे को दोहराते रहे।
हाल ही में माटू जनसंगठन के सहयोग से बनी फिल्म Blind Spot ने बांध कंपनी के इन खोखले दावों की पोल खोल के रख दी थी।सीधे घाटी के लोगो के बयानों पर आधारित इस फ़िल्म पर भी THDC ने प्रशन खड़े किये थे।
आज NGT के इस आदेश से सच सामने आने के बाद हमे और मजबूती मिली है।
ये बात अब सिद्ध हो गयी है कि बांध कंपनियां पर्यावरणीय मानकों का उलंघन करती हैं और प्रसाशन की मिली भगत से ये ऐसा कर पा रही हैं।
यदि केंदीय मंत्रालय बांध कंपनियों को दी गई मंजूरी की निगरानी भली भांति करता तो लोगों को और पर्यावरण को इतना भारी नुकसान नही होता और न ही NGT में जाने की ज़रूरत पड़ती।
किन्तु केंद्र सरकार की लापरवाही से बांध कंपनियां मन माने तरीके से काम करती है और इसका नतीजा आज हम सब के सामने है।
ग्यातव्य है कि उत्तराखंड में जून 15-16, 2013 की आपदा में भी बांध कंपनियों के पर्यावरणीय उलंघनो के कारण आपदा में वृद्धि हुई थी।
विष्णुप्रयाग परियोजना में भी ऐसा ही हुआ। श्रीनगर परियोजना में भी ऐसा ही हुआ। और अब विष्णुगाड पीपलकोटी परियोजना में भी ये सिद्ध हुआ की बांध कंपनियों की मन मानी और नियमों को ताक पर रखने की आदत कितना नुकसान पहुंचा रही है।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की मंत्री सु. श्री उमा भारती जी को भी इस आदेश के मद्देनज़र तुरंत गंगा संरक्षण पर सीध ही ध्यान देना होगा। गंगा संरक्षण में बांध कंपनियां बहुत बड़ी बाधा हैं।
मात्र नमामि गंगा के जाप से ही नदियां सुरक्षित नही होंगी अपितु,जहां से गंगा निकलती है वहां से ही गंगा के संरक्षण पर सीधे ध्यान देना ज़रूरी है।नैनीताल ऊच्च न्यायालय का ताज़ा आदेश (20 मार्च 2017) भी इसी ओर इंगित करता है कि नदियों की दशा किस हद तक खराब चल रही है और उन्हें संरक्षण की कितनी ज़रूरत है।

हम राष्टीय हरित प्राधिकरण के इस फैसले पर आभार व्यक्त करते है।---

हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विश्व बैंक से ये मांग है कि वो इस आदेश के मद्देनज़र ना ही सिर्फ विष्णुगाड पीपल कोटि योजना अपितु उत्तराखंड और हिमालय में सभी जल विधुत परियोजना पर अपनी निगरानी तंत्र को मजबूत करे, ताकि नदियों को स्वतंत्र, अविरल और निर्मल बहने दिया जा सके।

विमल भाई  , मुरली सिंह भंडारी, अयान जमाल

Wednesday 5 April 2017

प्रैस विज्ञप्ति 5, अप्रैल, 2017 गंगा यमुना क्या अब बंधने से बचेंगी?


प्रैस विज्ञप्ति                                                               5, अप्रैल, 2017

गंगा यमुना क्या अब बंधने से बचेंगी?

नैनीताल उच्च न्यायालय, उत्तराखंड ने 20 मार्च, 2017 को एक ऐतिहासिक आदेश दिया। न्यायालयों की चिंता केन्द्र व राज्य सरकारों की विफलता बताती है। अपने निर्णय में उच्च न्यायालय नैनीताल ने गंगा को एक मानव का दर्जा दिया है। मोहम्मद सलीम बनाम् उत्तराखंड सरकार व अन्य की याचिका नम्बर 2014 के 126 केस में न्यायाधीश श्री राजीव शर्मा व न्यायाधीश श्री आलोक सिंह ने अन्य मुद्दों के साथ में खास करके केंद्र सरकार को यह आदेश दिया की वो गंगा प्रबंधं बोर्ड बनाये। गंगा प्रबंधं बोर्ड धारा 80 के तहत जो भी समस्याएँ आती हैं उन्हें तुरंत दूर करे और तीन महीने के अन्दर में यह बोर्ड काम करने लगे।
अदालत ने अपने आदेश के दसवे बिंदु पर ये भी कहा की आज गंगा और यमुना एक असाधारण स्थिति का सामना कर रही है जहाँ वो अपने अस्तित्व को ही खो रही हैं। यह स्थिति असाधारण तरीके अपनाते हुए गंगा और यमुना नदी को जीवित रखते हुए बचाने की आवश्यकता बताती है।
उन्नीसवें बिन्दु में गंगा-यमुना को मानवीय दर्जा देते हुये कहा गया है किः-
अपनी ‘‘पेरेंट्स पेट्री‘‘ ताकत का इस्तेमाल करते हुए जिसका मतलब है की राज्य सरकार लोगों के अधिकारों और विशेष अधिकारों का ख्याल रखने के लिए ज़िम्मेदार है, गंगा और यमुना और उनकी सब सहायक नदियाँ, स्त्रोत, प्राकृतिक पानी का बहाव- तेजी से या रुक रुक कर, सबको क़ानूनी दर्जा दे दिया गया है और इनको मानव वाले अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे जिससे की गंगा और यमुना नदियों को जीवित रखा जा सके। नमामि गंगा के निदेशक, मुख्य सचिव व राज्य के प्रघान वकील को गंगा और यमुना नदी और उनकी सहायक नदियों को जीवित और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गयी है।
अदालत ने इसी आदेश को आगे बढ़ाते हुये प्रदेश के ग्लेशियरों, झील-झरनों, घास के मैदानों, जंगलो आदि को भी जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है।
माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुये हम यह जोड़ते है कि गंगा यमुना को मात्र हिन्दु ही नही वरन् सभी धर्मो के अनुयायी मानते है। बादशाह अकबर भी गंगा जी का ही जल पीते थे। यह मात्र हिन्दुओं की ही नदी नही है जैसा की कुछ समूह यह सिद्ध करने की कोशिश कई सालो से कर रहे है। सभी नदियंा बिना धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि किसी का भी बिना भेदभाव किये सबको सब तरह से अपने लाभ देती है।
20 मार्च व बाद के आदेश में भी कहीं बांधों के बारे में अदालत ने साफ तौर पर कुछ नही कहा है। जोकि सरकार को बांधों के सवाल पर बच निकलने का रास्ता देता है। साथ ही नदी से जुड़ते हुये लोगो के अधिकारों के बारे में भी आदेश मौन है। यह हमारी चिंता का विषय है।
यह तो सिद्ध ही है कि बांधों से बहती नदी, ग्लेशियरों, झील-झरनों, घास के मैदानों व जंगलों आदि पर बुरा असर होता ही है। यदि किसी भी नदी को बांध दिया जाता है तो निचले हिस्से में पानी नही रहता जिससे नदी में बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। निर्मल नदी के लिये अविरल नदी का होना वास्तव में पहली शर्त है। अदालत के आदेश के बाद अब सरकार पर ये जिम्मेदारी साफ तौर पर आ गई है।
गंगा के संदर्भ में अदालतों के पुराने आदेशों की पालना को देखते हुये इस आदेश की पालना पर संदेह होता है। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा पर हजारों करोड़ रुपये गंगा एक्शन प्लान के तहत खर्च हुये थे। जिसकी आलोचना करते हुये भाजपा सरकार ने 20 हजार करोड़ से ‘‘नमामि गंगा‘‘ की शुरुआत की। 22 फरवरी को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कहा की ‘नमामि गंगा‘‘ के तहत खर्च किये गये 2 हजार करोड़ से कुछ नही हुआ है। टिहरी बांध की पर्यावरण स्वीकृति में भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण बनाने की शर्त थी। जो अभी तक भी ढंग से काम नही कर पाया है। ‘नमामि गंगा‘‘ में भी गंगाघाटी के बांधों की समस्याओं पर कोई बात नही है। दुखद पहलू है कि वर्तमान आदेश में भी कही बांधों का जिक्र नही है।
कांग्रेस व भाजपा दोनो ही दल जब से उत्तराखंड राज्य बना है, राज्य में अपनी सरकारें बना चुके है। केन्द्र में भी कांग्रेस शासन के बाद लगभग 3 वर्षो से भाजपा सरकार है। गंगा के मायके में गंगा की स्थिति पर दोनो ही बांधों के खतरनाक खेल में शामिल है। फिर इन सरकारों से हम क्या उम्मीद रखे की वो गंगा-यमुना के अभिवावक का कर्तव्य निभायेगे?
इस आदेश का देश के तमाम नदी प्रेमियों ने स्वागत किया है। खतरा है कि इस आदेश का अुनपालन करने कि जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो उसी सरकार के नीचे काम कर रहे है। जिसके व्यवहार के बारे हमने अपनी चिंताये बराबर रखी है। राज्य के मुख्यमंत्री जी ने इस आदेश के आते ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौति देने की बात कही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पद संभालते ही यमुना के बांधों में तेजी लाने के लिये केन्द्र से बात की है। ये नयी सरकार के भावी क्रियाकलापों की ओर इशारा करता है।
हम दोनो सरकारों को इन प्रश्नों के जवाब की अपेक्षा करते हैः--

  • सरकारें भागीरथी को 100 किलोमीटर पर ‘‘इकोसेंसेटिव जोन‘‘ बनाये जाने पर अपना रुख साफ करेगी?
  • सरकारो द्वारा बांधो पर किस सीमा तक रोक लगाई जायेगी?
  • माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे केस जिसमें न्यायालय ने 24 बांधों पर रोक लगाई है, उस पर सरकारों का क्या रुख रहेगा?
  • ‘‘नमामि गंगा कार्यक्रम‘‘ के पदाधिकारियों को अदालत ने जिम्मेदार बनाया है तो क्या नमामि गंगा कार्यक्रम में अब गंगा के बांधों की बात होगी?
  • बांध कंपनियांे के अब तक के पर्यावरणीय उलंघनों पर कोई कार्यवाही होगी?

विमलभाई,    राजपाल रावत