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प्रैस नोट के लिये कृप्या
अंग्रेजी के नीचे देखे
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Stop
Clearances and comply Supremecourt order
In
Uttarakhand, local opposition to dams is a blatant reality. After the
recent calamity in Uttarakhand, dams have proven themselves time
bombs that can burst at any moment. While a time bomb still has a
known time limit, dams and their vulnerability to risks cannot be
predicted by available data and studies, especially because they are
dependent on erratic and changing weather patterns.
One
bitter lesson brought to the fore by the recent calamity in
Uttarakhand is that this natural disaster could have done less harm
if it weren’t for the human interference in the region. The
magnitude of each disaster across the regions was directly
proportional to the level of human interference in the areas. The
devastation was particularly higher with regards to areas that house
HEPs and in places where activities related to HEPs are going on. For
instance, areas downstream of big hydroelectric projects in the Ganga
valley— such as the Vishnupryag HEP on Alaknanda, the Phata-Buyong
HEP, the Singoli-Bhatwari HEP on Mandakini, and the Srinagar HEP on
Alaknanda— fared the worst.
The
recent judgement and order of the Hon’ble Supreme Court of India in
Alaknanda Hydro Power Co. Ltd. vs Anuj Joshi & Ors,
which was delivered on 13.08.2013,1
also indicates our stand, that HEPs have lead to greater
levels of disaster in the Himalayas.
Today,
agitations around the above mentioned HEPs, continue.Around four
hundred men and women reached the Sub Divisional Magistrate office in
Joshimath from areas several Kilometers away, villages of Lambagar,
Pandukeshwer, Govindghat etc. These people are demanding
compensation for the damage caused by the Vishnupryag HEP, on the
night of June 16th and 17th. In this protest,
people shouted slogans against private and public sector companies
who put the lives of villagers in danger by building dams.
In
Srinagar, agitations continue against the JVK Company, a project
proponent of the Srinagar HEP. On the night of 16-17th June, muck
from the Srinagar HEP that had been illegally dumped along the river
Alaknanda all year, was washed into more than 70 houses, many
government offices and educational insititutions.
Matu
Jansangthan is directly involved in protecting peoples' rights over
on natural resources and theright of Rivers to flow freely in the
Ganga and Yamuna valley. As per our knowledge of the struggles we
involve against gigantic HEPs, some projects are pending at different
stages of environment and forest clearance in the MOEF and in the
State of Uttarakhand. These include projects such as the Jhelam-Tamak
HEP (128 MW), on the river Dhouliganga; Vishnugad-Peepalkoti HEP (444
MW) on the river Alaknanda; the Devsari HEP (252 MW), on river
Pinder; Kotli-Bhel 1 A HEP (95 MW), on river Bhagirathi; and
Natwar-Mori (60 MW), on river Tons. In this regards we sent a letter
to Ministry of Environment and Forest as well as the State of
Uttarakhand on 16 August, 2013 demanding:-
- We urge the Ministry of Environment and Forest as well as the State of Uttarakhand to comply with the SC judgement and order of the Hon’ble Supreme Court by not granting further environmental clearances or forest clearances to any hydroelectric power projects in the State of Uttarakhand, until further orders.
- We urge the MoEF that the above mentioned HEPs and others which have inadvertently not been mentioned in this list, should not be granted environment and forest clearance of any stage, this is in compliance with the abovementioned judgement and order of the Hon’ble Supreme Court.
- We also request the MoEF and GUK to stop other activities related to the above mentioned HEPs and all other HEPs with immediate effect.
Vimalbhai,
Puran
Singh Rana, Briharshraj Tadiyal, Dinesh Panwar, Surendra Rawat,
Rajendra Singh Negi
Oprating
part of the Hon’ble Supreme Court was pleased to direct as follows:
51. We
are also deeply concerned with the recent tragedy, which has affected
the Char Dham area of Uttarakhand. Wadia Institute of Himalayan
Geology (WIG) recorded 350mm of rain on June 15-16, 2013. Snowfall
ahead of the cloudburst also has contributed to the floods resulting
in the burst on the banks of Chorabari lake near Kedarnath, leading
to large scale calamity leading to loss of human lives and property.
The adverse effect of the existing projects, projects under
construction and proposed, on the environment and ecology calls for a
detailed scientific study. Proper Disaster Management Plan, it is
seen, is also not in place, resulting in loss of lives and property.
In view of the above mentioned circumstances, we are inclined to give
following directions:
- We direct the MoEF as well as State of Uttarakhand not to grant any further environmental clearance or forest clearance for any hydroelectric power project in the State of Uttarakhand, until further orders.
- MoEF is directed to constitute an Expert Body consisting of representatives of the State Government, WII, Central Electricity Authority, Central Water Commission and other expert bodies to make a detailed study as to whether Hydroelectric Power Projects existing and under construction have contributed to the environmental degradation, if so, to what extent and also whether it has contributed to the present tragedy occurred at Uttarakhand in the month of June 2013.
- MoEF is directed to examine, as noticed by WII in its report, as to whether the proposed 24 projects are causing significant impact on the biodiversity of Alaknanda and Bhagirath River basins.
- The Disaster Management Authority, Uttarakhand would submit a Report to this Court as to whether they had any Disaster Management Plan is in place in the State of Uttarakhand and how effective that plan was for combating the present unprecedented tragedy at Uttarakhand.
- Reports would be submitted within a period of three months. Communicate the order to the Central and State Disaster Management Authority, Uttarakhand.
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प्रैस नोटः-
स्वीकृतियों
पर रोक होः
सर्वाेच्च
न्यायालय के आदेश का पालन करों
उत्तराखंड
में बड़े बांधों का स्थानीय
स्तर विरोध एक वास्ताविकता
है। हाल ही में आई आपदा में
बांध बम साबित हुए हैं जो कभी
भी फट सकते हैं। टाईम बम का
समय तो निश्चित होता है किन्तु
बांधों को आकड़ों और अध्ययनों
के आधार पर सही सिद्ध नहीं
किया जा सकता। चूंकि बांध
बदलते मौसम व हिमालयी परिस्थियों
पर टिके हैं जिसके बारे में
आकलन असंभव है।
उत्तराखंड
में आई ताज़ा आपदा ने यह सबक
दिया है कि प्राकृतिक आपदा
का स्तर कम हो सकता था यदि
क्षेत्र में मानव का हस्तक्षेप
कम होता। हर आपदा का स्तर मानव
हस्तक्षेप के अनुपात में बढ़ा
हुआ दिखाई देता है। जहां बांध
बने हैं]
बन
रहे हैं वहां त्रास्दी का स्तर
खासतौर पर बढ़ा हुआ दिखाई देता
है। उदाहरण के लिए गंगा घाटी
में बड़े बांधों के नीचले
क्षेत्रों जैसे-
अलकनंदानदी
पर विष्णुप्रयाग]
मंदाकिनीनदी
पर फाटा-ब्यांेग
और संगोली-भटवाड़ी
और अलकनंदानदी पर देवप्रयाग
के पास श्रीनगर जलविद्युत
परियोजना के कारण तबाही आई।
अलकनंदा
पावर कंपनी लिमिटेड बनाम अनुज
जोशी व अन्य के मुकद्दमें में
13
अगस्त
को माननीय सर्वोच्य न्यायालय
का निर्णय और आदेश हमारे पक्ष
को मज़बूत करता है कि बांधों
ने आपदा के स्तर को बढ़ाने में
बढ़ी भूमिका अदा की है। पूरा
आदेश यहंा देखा जा सकता है।
आज
उपर बताये बांध क्षेत्रों
में प्रदर्शन जारी है। लगभग
400
महिला
पुरूषों ने 16
अगस्त
को उपजिलाधिकारी के दफ्तर]
जोशीमठ
में प्रदर्शन किया। विष्णुप्रयाग
बांध के नीचे के गांवों लामबगड़]
पाण्डुकेश्वर]
गोविंदघाट
आदि से दसियों कि0मी0
दूर
से पहुंचे लोगों ने 16-17
जून
की रात्रि को बांध के कारण हुई
बबार्दी के मुआवज़े की मांग
की। प्रदर्शन में लोग बांध
कंपनियों के खिलाफ नारे लगा
रहे थे जिनके कारण गांव के
गांव आज खतरे में पड़ गये हैं।
श्रीनगर
में]
श्रीनगर
जलविद्युत परियोजना की निर्माता
जीवीके कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन
जारी है। 16-17
जून
की रात्रि इस बांध की जो मक
गैरकानूनी रूप से बांध के नीचे
जहां-तहां
डाली हुई थी वो बाढ़ के पानी के
साथ बह कर नीचे के लगभग 70
मकान
व अन्य सरकारी और गैर सरकारी
दफ्तरों तथा शिक्षा संस्थान
कई फुट मिट्टी में दब गये।
माटू
जनसंगठन सीधे रूप में गंगा व
यमुना नदी घाटियों में प्राकृतिक
संसाधनों पर लोगों के हकों
के सरंक्षण व नदियों की अविरलता
के लिये कार्य कर रहा है। हमारी
जानकारी के अनुसार हमारे
संघर्ष क्षेत्रों में कुछ
बांध परियोजनायें केन्द्रीय
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और
उत्तराखंड सरकार के पास स्वीकृति
के लिये पड़ी है। इनमें से कुछ
है झेलम-तमक
128
मे-वा-
धौली
गंगा पर]
विष्णुप्रयाग
पीपल कोटी 444
मेगावाट
अनकनंदा पर]
देवसारी
252
मेगावाट
पिंडर पर]
भागीरथी
पर कोटली&भेल
चरण एक अ 95
मे-वा-
और
टाैंस पर नटवार-मोरी
60
मेगावाट।
इस संदर्भ में हमने केन्द्रीय
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और
उत्तराखंड सरकार को 16
अगस्त
को पत्र भेजा है। जिसमें
निम्नलिखित मांग की गई हैंः-
- हम केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार से निवेदन करते हैं कि इस आदेश का पालन करें।
- हम केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार से निवेदन करते हैं कि जो इस लिस्ट में नहीं आ पाये हैं उनको भी किसी भी स्तर की स्वीकृति न दी जाये। यह उपर में दिये माननीय सर्वोच्य न्यायालय का निर्णय और आदेश की पालन होगी।
- हम केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार से यह भी निवेदन करते हैं कि इन बांधों से संबंधित व अन्य बांधों से संबंधित कार्य भी तुरंत प्रभाव से रोक दिये जायें।
विमलभाई
पूरणसिंह
राणा]
बृहर्षराज
तड़ियाल]
दिनेश
पंवार]
सुरेन्द्र
रावत]
राजेन्द्र
सिंह नेगी
माननीय
सर्वाेच्च न्यायालय के निर्णय
का आदेश वाला हिस्साः-
51.
हम
हाल में हुई तबाही के विषय में
भी बहुत चिंतित हैं,
जिसके
कारण उत्तराखंड का चार धाम
क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित
हुआ है। वाडिया इंस्टिट्यूट
ऑफ हिमालयन जियौलजी ने जून
15-16,
2013 के
बीच क्षेत्र में 350
मि.मी.
बारिश
दर्ज की। बादल फटने से पहले
हुई बर्फबारी के कारण भी नदी
में पानी का स्तर बढ़ गया,
जिससे
केदारनाथ के पास चोराबड़ी झील
के किनारे टूट गए,
और
इतने बड़े पैमाने पर लोगों की
जान माल की क्षति हुई।
पहले
से मौजूद,
निर्माणाधीन
और प्रस्तावित परियोजनाओं
के क्षेत्र के पर्यावरण और
पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले
संभावित नकारात्मक प्रभावों
का विस्तृत अध्ययन करने की
आवश्यकता है। हम देख रहे हैं
कि कोई उचित आपदा प्रबंधन
योजना भी लागू नहीं की गई है,
जिसके
कारण जीवन और संपत्ति का नुक्सान
हुआ। इस स्थिति को मद्देनज़र
रखते हुए,
हम
निम्नलिखित निर्देश देते हैं
-
1-
हम
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के
साथ साथ उत्तराखंड राज्य को
आदेश देते हैं]
कि
वे इसके अगले आदेश तक]
उत्तराखंड
में किसी भी जल विद्युत परियोजना
के लिए पर्यावरणीय या वन
स्वीकृति न दें।
2-
पर्यावरण
मंत्रालय को आदेश दिया जाता
है कि वे एक विशेषज्ञ दल का
गठन करे]
जिसमें
राज्य सरकार]
डब्ल्यूआईआई]
केन्द्रीय
विद्युत प्राधिकरण]
केन्द्रीय
जल आयोग और अन्य विशेषज्ञ
सस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल
हों। यह दल पहले से मौजूद और
निर्माणाधीन जल विद्युत
परियोजनाओं का आकलन करे कि
क्या उनके कारण पर्यावरणीय
क्षति हुई है कि नहीं]
और
यदि हां]
तो
इस क्षति की जून 2013
में
उत्तराखंड में हुई तबाही में
किस हद तक भूमिका रही।
3डब्ल्यूआईआई
की रिपोर्ट के अनुसार]
अलकनंदा
और भागीरथी नदी घाटियों में
प्रस्तावित 24
परियोजनाओं
के कारण वहां की जैवविविधता
पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं।
पर्यावरण मंत्रालय को आदेश
दिया जाता है कि वह इस दावे की
जांच करे।
4
उत्तराखंड
का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
इस न्यायालय में अपनी रिपोर्ट
पेश करेगा कि क्या उत्तराखंड
राज्य में कोई आपदा प्रबंधन
योजना लागू की गई है या नहीं]
और
यदि है तो वह वर्तमान अभूतपूर्व
त्रासदी से जूझने के लिए कितनी
सक्षम है।
1
Full text of the judgment
delivered by the Bench comprising Hon’ble Justice K.S.
Radhakrishnan and Hon’ble Justice Dipak Misra is available at:
http://courtnic.nic.in/ supremecourt/casestatus_new/ caseno_new_alt.asp.