One Not Varied Rehabilitation Policy For the Affected People!
Note
Admitted For the Final Hearing in the Supreme Court
It
is pertinent to note that the case challenges the order which had
came after a 12 year long legal case between N.D Juyal & Shekar
Singh V/s Government of India, Tehri Hydro-Electric Development
Corporation and others in the year 2003. In this Tehri Dam was to be
built in line with the environment and rehabilitation clauses, it was
stated that in case of dispute the local high court was to be
referred. Since the Work on the dam commenced, in contravenes of the
environment and rehabilitative clauses, the petitioners had to file a
case in the Nanital High court on 18.12.2004. The Nanital High court
order came on 29 October 2005. At the time of Nanital High court
order the rehabilitation conditions were dismal and there were
protests for rehabilitation at various part of the affected area. The
very next day, on 30 October 2005,the petitioners challenged the
order of the Nanital high court in the Supreme court. The 7 year
long case has seen more than 40 rulings which has carried forward the
rehabilitation process for the displaced and has resulted in a ruling
which restricts the Tehri Dam water level to 820 meters.
In
the note submitted to the Supreme Court by Shri Sanjay Parikh,
advocate for the PIL, has given a list of events and comprehensive
backdrop of the case. He has emphasized the significant issues
related to environment and rehabilitation problems. A brief outline
of the same is as follows:
COMMAND
AREA:
This was mentioned in the Supreme Court order dated 01.09.2003.
The environment and forest ministry had not made this available even
under right to information.
CATCHMENT
AREA:
The Petitioners have been arguing that Catchment Area Treatment (CAT)
has not been done properly and that certain areas have been left out.
There has been wide scale landslides/ land erosion in the catchment
area. Recently, in August 2012 massive soil erosion took place in as
much as part of the forest in catchment area swept into the
reservoir; the reservoir is full of trees, stumps, wood, muck &
soil. A team of experts should be constituted by the MoEF to carry
out complete study of the catchment area as the entire Uttarakhand
region has become extremely sensitive and fragile. This is in the
interest of safety of the people living in Uttrakhand.
RESETTLEMENT
& REHABILITATION (R&R):
The work at rehabilitation sites is still incomplete. This is borne
out from the report which is given by the Joint Committee March, 2010
appointed by the State of Uttarakhand. The report also mentions that
land rights have still not been given to the oustees of the land
where they have been rehabilitated. There are number of other issues
discussed in the said Report namely; provisions of Hospitals,
improvement and care of agricultural land, construction of wall to
save the rehabilitation sites from wild animals, care and upkeep of
drinking water, constitutions of panchayats etc. in so many
rehabilitation sites no educational institutions exists. The
rehabilitation sites namely Pathri (I to IV) and Sumannagar have no
transportation facilities; therefore, people are suffering serious
problems in commutation. Compensation to the shop-keepers of the
affected rural area has not been given. 202 families residing at 820
to 835 mtrs are still to be rehabilitated. There is requirement of
Forest Land for remaining affected families. The State of Uttrakhand,
itself had admitted in a report of Joint committee that it needs to
undertake completion of balance work of rehabilitation. 156
complaints are pending for redressal.
INCOMPLETE
BRIDGES AND CUT OFF AREAS:
Of the proposed three bridges for the cut off area, the work has
begun at only one at Dobra Chanti, the other two at Chinyalisaur and
Ghonti bridge the work has not yet begun. This has been admitted by
the State of Uttarakhand in its affidavit dated 12.12.2011.
There
cannot be any discrimination/ different treatment among the three
villages i.e. Raoulkota, Nakot and Siyansu and
other
villages
which have been found to be similarly affected due to raise in water
level in the Tehri Dam Reservoir. It cannot be contented that R&
R will apply to only three villages, when the provisions of R& R
have to comply with Art. 21 of the Constitution. Oustees situated
similarly cannot be treated differently by applying to one set of
oustees the rehabilitation Policy and the ‘Collateral Damage
Policy’ to others. Environment
clearance of Tehri Dam Project dated 19 July, 1990 stated that the
"rehabilitation package covering population affecting Koteshwar
Dam as well as those living on the rim of the reservoir and likely to
be affected will be prepared before 31.3.1991.",
but the
rehabilitation
of Raulakot is still to be done, in addition to the other affected
villages as mentioned in the Joint Expert Committee Report. Land
sliding due to filling of water in Reservoir and induced seismicity
and directly related to Tehri Dam and cannot be put in the category
of collateral damages. Survey by Geological Survey of India should
continue so that the villages which are sinking or are affected by
landslides receive adequate help and R & R in advance.
Non
Compliance of orders dated 17.9.2010 & 9.11.2010
The supreme court had given several directions vide the Orders dated
17.9.2010 and 09.11.2010 in these orders Supreme Court itself had
underlined the rehabilitation related issues, but these orders have
been over sighted .
MONITORING
A
continuous monitoring of the Tehri Dam, its Catchment areas and
affected villages is required and therefore, an Expert Committee
under the MoEF should be constituted which continuously reports on
issues concerning safety, environment and rehabilitation of the
affected persons so that timely action in advance is taken to avoid
any disaster and to ensure safety, security and rehabilitation of the
families.
In
the present state of affairs when the state of Uttrakhand and the
centre is ruled by the same party and both are ardently advocating
new dams in Uttrakhand., they also must, without difficulty, resolve
the Tehri Dams displacement and rehabilitation issue which has been
the most devastating environmental and displacement calamity for
Uttrakhand. The long -term progress of Uttrakhand cannot be sustained
by turning a blind eye to the environmental questions in the name of
development.
Vimalbhai
Convenor
Puran Singh Rana
सभी प्रभावितों के लिये पुनर्वास नीति एक हो!
अंतिम सुनवाई के लिये सर्वोच्च न्यायालय में नोट
दाखिल
उत्तराखंड में भागीरथी पर बने टिहरी बांध पर सर्वाेच्च न्यायालय में चल रहे मुकद्दमंे की अंतिम सुनवाई चालू हो गई है। माननीय न्यायाधीश ने अक्टूबर 2005 से चले से चले रहे एन0 डी0 जुयाल व शेखर सिंह बनाम भारत सरकार, टीएचडीसी व अन्य मुकदमे में अंतिम सुनवाई की शुरुआत करते हुये 22-8-2012 को पहले वादियों से उनके सभी मुद्दों पर बिंदुवार जानकारी चाही जिनको बांध का जलाशय के पूरा भरने से पहले बांध प्रयोक्ता, टिहरी जलविद्युत निगम को पूरा करना चाहिये। जिनके लिए उन्हें तीन हफ्ते का समय दिया गया था। वादियों द्वारा दी गई जानकारी के बाद बांध कंपनी और सरकारें उस पर तीन हफ्ते में अपना जबाब दाखिल करेंगी। जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय अंतिम सुनवाई चालू करेगा। माटू जनसंगठन इस मुकद्दमंे से संबधित जमीनी कार्य से जुड़ा है।
ज्ञातव्य है कि टिहरी बांध के खिलाफएन0 डी0 जुयाल व शेखर सिंह बनाम भारत सरकार, टीएचडीसी व अन्य लगभग 12 वर्ष पुराने मुकदमें का फैसला 2003 में आया था। जिसमे टिहरी बांध को पर्यावरण व पुनर्वास की शर्तो का अनुपालन करने के साथ बनाने की इजाज़त दी गई थी। साथ ही कोई समस्या होने पर स्थानीय हाईकोर्ट में जाने को कहा गया था। पर्यावरण व पुर्नवास की शर्तो का अनुपालन किये बिना बांध का काम आगे बढ़ाने जाने पर वादियों ने 18.12.04 को नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसका फैसला 29 अक्टूबर 2005 को आया। इस फैसले के समय भी पुर्नवास कि स्थिति भी बहुत ख़राब थी। जगह जगह पुनर्वास के लिए आन्दोलन चल रहे थे। वादियों ने अगले दिन ही 30 अक्टूबर 2005 को माननीय सर्वाेच्च न्यायालय ने इस फैसले को चुनौति देते हुए सर्वाेच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। लगभग 7 वर्ष से चल रहे मुकदमें में 40 से ज्यादा आदेशों द्वारा विस्थापितों के पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ी साथ ही टिहरी बांध का जलाशय अभी भी 820 मीटर से ऊपर भरने की इजाज़त नहीं है।
सर्वाेचय न्यायालय में दाखिल किये गये नोट में 21 वर्षों से टिहरी बांध पर दायर जनहित याचिका के अधिवक्ता संजय पारिख ने अदालत को पूरे मुकदमें का सारांश व अदालती कार्यवाही की तिथिवार सूची दाखिल की है। जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण तरह से टिहरी बांध से जुड़ी पर्यावरणीय व पुर्नवास की समस्याओं को रेखांकित किया है। जिसका हम सारांश नीचे दे रहे है।
कमांड एरिया-सर्वाेच्च न्यायालय के 1/9/2003 के आदेश में इसका उल्लेख किया गया था। सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी पर्यावरण एंव वन मंत्रालय और टीएचडीसी ने यह उपलब्ध नहीं कराया है।
जलसंग्रहण क्षेत्र उपचार योजना- वादियों ने शुरू से अदालत को यह बताया है कि इस पर सही तौर पर काम नहीं किया गया है। जलसंग्रहण क्षेत्र में भूस्खलन भू-शरण बहुत तेजी से हो रहे है। हाल ही में अगस्त 2012 में भारी मात्रा में लकड़ी, पेड़, मिट्टी, मलबा, जलाशय ने दाखिल हुआ है। वादियों की और से सुझाव दिया गया है कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक समिती बने जो पुरे टिहरी बांध क्षेत्र का आकलन करे।
पुर्नवास पुर्नस्थापना अभी भी पूरा नहीं हुआ है राज्य सरकार वह टीएचडीसी की संयुक्त निरीक्षण समिति 2010 की रिपोर्ट के अनुसार भी यह सिद्ध होता है। अभी तक सभी विस्थापितों को भूमिधर अधिकार तक नहीं दिए गये है।
राज्य सरकार के शपथ पत्र 12/12/2011 के अनुसार भी ग्रामीण दुकानदारों को मुआवजा नहीं मिला है। 156 केस शिकायत विभाग के सामने लंबित है। जलाशय स्तर 820 मीटर से 835 मीटर के बीच 202 परिवार रहते है। शेष प्रभावित परिवारों के लिए जंगल भूमि के लिए जरूरत है। टिहरी जिलाधिकारी व पुनर्वास निदेशक का कार्यभार एक ही व्यक्ति के पास होना, पुनर्वास कार्य की गति को बाधित करता है इसलिए आवश्यक है की पुर्नवास निदेशक आवश्यक स्टाफ के साथ अलग ही नियुक्ति हो। पुराने टिहरी शहर का संस्कृति केंद्र का बनना है। ग्रामीण पुनर्वास स्थल शिवालिक नगर और रानीपुर में समुदाय सेवाओं का बनना है। जलाशय स्तर 820 मीटर से 835 मीटर के बीच बेनाप भूमि धारकों मुआवजा और अन्य समुदायिक सेवाओं को बनाने में छह महिने लगने है। टिहरी बांध जलाशय के खतरनाक हिस्सों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जानमाल की रक्षा हेतु के अनुसार तार बाढ़ बननी है। इसके अलावा ग्रामीण पुनर्वास स्थलों पर अस्पताल, कृषि-भूमि का रखरखाव, जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु तार-बाढ़, पीने के पानी की सही व्यवस्था, पंचायतों का गठन आदि नही हुआ। अनेकों पुनर्वास स्थलों में शिक्षा व्यवस्था का न होना, पथरी भाग एक से चार व सुमन नगर में यातायात का प्रबंध नही है। यह सब काम अभी होने है। सरकार ने प्रति प्रभावित परिवारों को 100 यूनिट बिजली देने की घोषणा की थी पर उसे पूरा नहीं किया है। टिहरी बांध जलाशय की सीमा रेखा परिवर्तन के कारण 45 गाँव में प्रभावित परिवारों का पुर्नवास होना है।
पुलों का ना बनना-कट ऑफ़ एरिया के लिये प्रस्तावित तीन पुलों में से डोबरा चंाटी पुल अभी कुछ ही बन पाया है। शेष दोनो चिन्याली सौड़ और घांेटी पुलों पर अभी काम तक चालू नहीं हुआ है। राज्य सरकार के शपथ पत्र 12/12/2010 के अनुसार इन पुलों को पूरा होने में लगभग दो साल लगने थे।
रोलाकोट, नकोट, स्ंयासु और अन्य गाँव जो कि टिहरी बांध जलाशय से पानी भरने के कारण से प्रभावित हुए है। इर सभी के लिये एक ही तरह की नीति अपनाई जानी चाहिए। यह किसी भी तरह से सही नहीं होगा की इन तीन गाँवों के लिए ही पुनर्वास/पुनर्स्थापना नीति हो जबकी संविधान की धारा 21 के अनुसार भी एक समान तरह से प्रभावित हुओं के लियेे एक नीति होनी चाहिये। टिहरी बांध की पर्यावरण स्वीकृति 19.07.90 में भी साफ लिखा है कि पुनर्वास पैकेज कोटेश्वर बांध और जलाशय से प्रभावित आबादी तथा वे लोग जो बांध की झील के रिम क्षेत्र में रहते हो और प्रभावित हो रहे हों, उनके पुनर्वास का पैकेज 31-3-1991 से पूर्व तैयार हो जाये।’’ टिहरी बांध जलाशय में पानी भरने के कारण हो रहे भूस्खलन को अलग आपदा वर्ग में नहीं रखा जा सकता। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा सर्वे लगातार होना चाहिये ताकि जो गांव धसक रहे है या भूस्खलित हो रहे है उनकी समुचित मदद और पुनर्वास/पुनर्स्थापना पहले ही हो जाये।
आदेशों का पालन नही सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा दिये गये 17/9/2010 और 9/11/2010 के आदेशों का पालन नहीं हुआ है। जिसमें स्वंय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्वास संबधित विषयों को रेखांकित किया था।
बांध की निगरानी टिहरी बांध के जलसंग्रहण क्षेत्र और प्रभावित गांवों की लगातार निगरानी की जरुरत है जिसके लिये पर्यावरण एंव वन मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति बने। यह समिति लगातार सुरक्षा, पर्यावरण और प्रभावितों के पुनर्वास पर अपनी रिर्पोट लगातार देती रहे ताकि त्रासदी को पहले ही दूर किया जा सके। और प्रभावितों की सुरक्षा, पुनर्वास निश्चित हो सके।
आज कि परिस्थिति में जब राज्य व केंद्र में समान दलो की सरकारें है और दोनो ही उत्तराखंड में नए बंाधों की वकालत कर रही है तो उन्हे उत्तराखंड के सबसे बड़े पर्यावरणीय व विस्थापन की त्रासदी पैदा करने वाले टिहरी बांध के विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या को आसानी से सुलझा लेना चाहिए। उत्तराखंड राज्य के दीर्घकालीन विकास को देखते हुये पर्यावरण से जुड़े सवालों को विकास के नाम पर उपेक्षित नही करना चाहिये।
विमल भाई
समंवयक
पूरण सिंह राणा